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राज्यों में राज्य सभा की सीटें

राज्य सभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। लोकसभा निचली प्रतिनिधि सभा है। राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं। जिनमे 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित होते हैं। इन्हें 'नामित सदस्य' कहा जाता है। अन्य सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा में सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं, जिनमे एक-तिहाई सदस्य हर 2 साल में सेवा-निवृत होते हैं।

राज्यसभा का गठन एक पुनरीक्षण सदन के रूप में हुआ है जो लोकसभा द्वारा पास किये गये प्रस्तावों की पुनरीक्षा करे। यह मंत्रिपरिषद में विशेषज्ञों की कमी भी पूरी कर सकती है क्योंकि कम से कम 12 विशेषज्ञ तो इस में मनोनीत होते ही हैं। आपातकाल लगाने वाले सभी प्रस्ताव जो राष्ट्रपति के सामने जाते हैं, राज्य सभा द्वारा भी पास होने चाहिये।

भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को हुआ था।

राज्य का नामराज्यसभा सदस्य
उत्तर प्रदेश31
महाराष्ट्र19
तमिलनाडु18
बिहार16
पश्चिम बंगाल16
कर्नाटक12
आंध्रप्रदेश11
गुजरात11
मध्य प्रदेश11
ओड़िशा10
राजस्थान10
केरल9
असम7
पंजाब7
तेलंगाना7
झारखंड6
छत्तीसगढ़5
हरियाणा5
जम्मू और कश्मीर4
हिमाचल प्रदेश3
उत्तराखंड3
अरुणाचल प्रदेश1
गोवा1
मणिपुर1
मेघालय1
मिज़ोरम1
नागालैण्ड1
सिक्किम1
त्रिपुरा1
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली3
पुदुच्चेरी1
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह-
चंडीगढ़-
दादरा और नगर हवेली-
दमन और दीव-
लक्षद्वीप-
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